ड्रग्स केस: शाहरुख के बेटे आर्यन को आज मिल सकती है राहत, कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं करेगी NCB

punjabkesari.in Monday, Oct 04, 2021 - 10:24 AM (IST)

नेशनल डेस्क: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने रविवार को दावा किया कि उसके पास मुंबई के तट से दूर क्रूज जहाज से जब्त ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित गिरफ्तार तीनों आरोपियों और ड्रग्स तस्करों के बीच संबंध दिखाने के लिए सबूत हैं। आर्यन खान और दो अन्य- मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को रविवार की शाम को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर के राजे भोसले की विशेष अवकाश अदालत में पेश किया गया,जहां से उन्हें 4 अक्तूबर तक NCB की हिरासत में भेज दिया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान को आज राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NCB अधिकारी आर्यन खान की हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे। 

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NCB जांच में हुए कई खुलासे
एनसीबी द्वारा की गई प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ है कि व्हाट्सऐप चैट के रूप में अपराध में संलिप्तता के संकेत करने वाली सामग्री मौजूद है, जो स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि गिरफ्तार आरोपियों (आर्यन खान और अन्य दो) का संबंध ड्रग्स के आपूर्तिकर्ताओं और तस्करों से नियमित आधार पर था। एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने जांच प्रारंभिक अवस्था में होने और मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वालों को पकड़ने के लिए और छापेमारी की कार्रवाई का हवाला देते हुए आरोपियों की दो दिन की हिरासत देने का अनुरोध किया। एनसीबी ने कहा कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने स्वेच्छा से अपना बयान दर्ज कराया है।

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आवेदन में कहा गया, ‘‘मामले से पांच और लोग जुड़े हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है और उन्हें बाद में अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। क्रूज जहाज से एनसीबी ने आठ लोगों को पकड़ा था और एनडीपीएस अधिनियम के तहत संदिग्ध लेन-देन की जांच की जा रही है। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को क्रूज जहाज पर आयोजित कार्यक्रम के आयोजक ने आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा, ‘‘ उनके मुवक्किल (आर्यन) के पास से अपराध में संलिप्तता का संकेत करने वाली कोई सामग्री नहीं मिली है। न तो उन्होंने प्रतिबंधित सामग्री रखी थी, न सेवन किया था।

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मानशिंदे ने कहा कि वह सोमवार को आर्यन खान की जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है वे सभी जमानती हैं। मैं एक दिन की एनसीबी हिरासत को तैयार हूं, ताकि हम नियमित अदालत के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल कर सकें।'' बता दें आर्यन खान के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा-27 (मादक पदार्थ का सेवन करने), 8सी (मादक पदार्थ का उत्पादन, रखने, खरीदने या बेचने) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एनसीबी द्वारा गिरफ्तारी बाद तैयार मेमो के मुताबिक, छापेमारी के बाद 13 ग्राम कोकीन, पांच ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और 22 नशे की गोलियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही 1.33 लाख की नकदी जब्त की गई है।

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Content Writer

Seema Sharma

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