मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

punjabkesari.in Saturday, Jul 02, 2022 - 03:12 PM (IST)

नई दिल्ली:  दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने फैक्ट चेकर जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी और कोर्ट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही वर्ष 2018 में हिंदू देवता के बारे में कथित ‘‘ आपत्तिजनक ट्वीट'' करने के मामले में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि मामले की आगे की जांच चल रही है। पुलिस ने पांच दिन तक हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अवधि पूरी होने के बाद जुबैर को अदालत के समक्ष पेश किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया। पुलिस ने अदालत से कहा कि आगे भी जुबैर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस की अर्जी के बाद जुबैर ने अदालत के समक्ष जमानत की अर्जी दी।

वहीं इससे पहले फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लेकर पुलिस ने दावा किया कि जुबैर को पाकिस्तान और सीरिया से विदेशी चंदा मिले हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने फोन का डाटा डिलिट किया है। इसका जवाब देते हुए उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि फोन फॉर्मेट करना गैरकानूनी नहीं है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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