corona virus: दिल्ली एक हफ्ते के लिए 'लॉक', CM केजरीवाल ने लोगों से की यह खास अपील
punjabkesari.in Tuesday, Apr 20, 2021 - 12:07 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली में सोमवार रात दस बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से खास अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में आज से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। ये फ़ैसला आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। कृपया इसमें सरकार का सहयोग करें, अपने घर पर ही रहें, संक्रमण से बचकर रहें। बता दें कि केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी।
इस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से कोरोना के प्रतिदिन करीब 25,500 मामले सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार बहुत बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यहां दवाओं, बिस्तर, ICU और ऑक्सीजन की गंभीर कमी है, ऐसे में स्वास्थ्य प्रणाली को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक है। केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना आसान नहीं था।
जारी की गाइडलाइंस
- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने अपने आदेश में कहा कि शादी समारोहों के लिए लोगों को आवाजाही की अनुमति होगी और किसी विवाह में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखानी होगी।
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
- लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी, लेकिन निजी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठान जैसे दुकानें, मॉल, साप्ताहिक बाजार, निर्माण इकाइयां, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, सार्वजनिक पार्क, खेल परिसर, जिम, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे।
- तरण ताल (राष्ट्रीय और अंत्रराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले को छोड़कर), निर्माण गतिविधियां (जिन स्थलों पर मजदूर रह रहे हैं उन्हें छोड़कर) भी बंद रहेंगे।
- स्टेडियमों को दर्शकों के बिना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों के आयोजन के लिए खुला रहने दिया जाएगा।
- सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मेट्रो और बसों को उनकी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।
- टैक्सियों में दो से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित आवाजाही के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त ई-पास भी छह दिनों के प्रतिबंध के लिए मान्य होंगे।
- लॉकडाउन के दौरान गर्भवती महिलाओं को एक परिचारक के साथ चिकित्सा सेवाओं के लिए जाने के लिए अनुमति दी जाएगी और उन्हें इसके लिए वैध आई-कार्ड या डॉक्टर के पर्चे या मेडिकल पेपर दिखाना होगा।
- जो लोग कोविड-19 जांच या टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, उन्हें भी वैध आई-कार्ड दिखाने पर छूट दी गई है।
- हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी जाने वालों को आवाजाही की अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडियाकर्मियों को भी प्रतिबंधों से छूट दी गई है।