कोरोना: राजस्थान में पाबंदियां बढ़ी, नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल
punjabkesari.in Sunday, Jan 02, 2022 - 11:45 PM (IST)
जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रोन से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम एवं बचाव को लेकर धर्मगुरूओं, राजनीतिक दलों, तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के बाद रविवार देर रात कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संवाद के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए गृह विभाग ने अतिरिक्त सतर्क-सावधान जन-अनुशासन दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिनमें विवाह-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। बैण्ड-बाजा वादकों को 100 व्यक्तियों की संख्या से अलग रखा जाएगा तथा जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियों का संचालन कक्षा एक से कक्षा आठ के लिए तीन से नौ जनवरी के लिए बंद रहेगा।
राज्य के अन्य जिलों में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। षिक्षण संस्थानों (विद्यालय/कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जो माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चों को ऑफलाइन अध्ययन के लिए संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा एवं उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।
विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संस्था प्रधान यह सुनिष्चित करेगें कि 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त छात्र एवं छात्राएं 31 जनवरी तक डबल डोज वैक्सीनेटेड हो। ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय के अनुसार जिन्होेंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, उनमें कोरोना के नए वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमित होने पर हॉस्पिटलाइजेषन (ऑक्सीजन एवं आईसीयू) की आवष्यकता कम देखी जा रही है, इसलिए उनका अनिवार्य परामर्श है कि वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई जाए एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सहरूग्णता से पीड़ित व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे) को घर पर ही रहने एवं केवल आवष्यक तथा स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करे तो ही बाहर जाने की हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें। विदेशों से अन्तररष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से जांच करना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिन के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा।
घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर जांच करवाना अनिवार्य होगा। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिन के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जाएगा। उपरोक्तानुसार यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को केन्द्र सरकार द्वारा अंतररष्ट्रीय यात्रियों के सम्बन्ध में जारी की गई दिनांक गत 30 नवंबर की मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करनी होगी।