सिख विरोधी दंगाः SC से कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को झटका, नहीं मिली अंतरिम राहत
punjabkesari.in Friday, Feb 14, 2020 - 01:41 PM (IST)
नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगा से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अंतरिम जमानत पर रिहा करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत पर रिहाई का आदेश देने से इंकार करते हुए कहा कि वह गर्मियों की छुट्टियों में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह सबरीमला संदर्भ मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कुमार के स्वास्थ्य पर एम्स की चिकित्सा रिपोर्ट पर विचार करेगी।
Former Congress leader Sajjan Kumar has moved Supreme Court seeking bail in the 1984 anti-Sikh riots case. He was sentenced to jail in the matter and he is currently serving his jail sentence. Supreme Court to hear the bail plea after the Holi vacation. (file pic) pic.twitter.com/iI5XfZpJ9H
— ANI (@ANI) February 14, 2020
गौरतलब है कि सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिस मामले में उसे दोषी ठहराया गया और सजा दी गई वह एक-दो नवंबर 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पाटर्-2 में एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 1984 को दो सिख अंगरक्षकों द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे।