सिब्बल के बयान से कांग्रेस का किनारा, कहा- CAA को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता

punjabkesari.in Sunday, Jan 19, 2020 - 10:08 PM (IST)

नई दिल्लीः संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ केरल के उच्चतम न्यायालय पहुंचने के मुद्दे पर राज्य सरकार और राज्यपाल के मध्य तकरार के बीच कांग्रेस ने रविवार को कहा कि राज्यों को केंद्र से असहमत होने का अधिकार है और जबतक मुद्दे का अदालत में फैसला नहीं हो जाता, उन्हें ‘‘असंवैधानिक कानून'' लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस का बयान पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान के एक दिन बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सीएए को लागू करने से तब मना नहीं कर सकते क्योंकि संसद से पहले ही यह पारित हो चुका है। हालांकि, सिब्बल ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभाओं को प्रस्ताव पारित करने और सीएए को वापस लेने या बदलाव करने का अनुरोध करने का संवैधानिक अधिकार है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून को संवैधानिक करार दिए जाने पर विरोध करना मुश्किल होगा।

कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को कहा, ‘‘ भाजपा सरकार और उसके राज्यपालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत राज्यों का संघ है। स्थापित संसदीय परिपाटी के मुताबिक राज्य केंद्र से असहमत हो सकते हैं और वे अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत चुनौती दे सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि पहले भी कर्नाटक, बिहार, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने भारत सरकार के साथ विभिन्न मुद्दों पर विवाद होने पर समाधान के लिए अनुच्छेद-131 के तहत उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

सुरजेवाला ने कहा, ‘‘जब तक अनुच्छेद-131 के तहत दायर याचिका का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक राज्य सीएए जैसे अंसवैधानिक कानून को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘ सीएए के खिलाफ लोगों का आंदोलन ‘‘बहादुरी और निर्भीकता'' के साथ चलता रहेगा। नागरिक, दल और राज्य पूरी मजबूती से सीएए का विरोध करेंगे।'' सुरजेवाला ने कहा, ‘‘राज्यों पर सीएए को लागू करने के लिए दबाव डालने के लिए गृहमंत्री अमित शाह और राज्यपालों द्वारा लगातार दिए जा रहे बयान असंगत हैं संवैधानिक संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है।''

उल्लेखनीय है कि केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और राज्य सरकार के बीच पिछले महीने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने के बाद से ही गतिरोध है।

 


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Yaspal

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