रविदास मंदिर: SC में पूर्व लोकसभा सांसद ने दायर की अवमानना याचिका
punjabkesari.in Thursday, Feb 20, 2020 - 05:49 PM (IST)
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व सांसद अशोक तंवर ने तुगलकाबाद मे गुरू रविदास मंदिर के स्थाई ढांच के निर्माण की शीर्ष अदालत की अनुमति का कथित रूप से जानबूझकर अनुपालन नहीं करने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय मे याचिका दायर की। शीर्ष अदालत के आदेश पर पिछले साल नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मंदिर को ढहा दिया था।
In his contempt petition, Ashok Tanwar has stated that the Supreme Court, upon his writ petition, had ordered for the reconstruction of Guru Ravidas temple and restoration of idols and 'samadhi' in October 2019. https://t.co/VXHJ37ZM1Z
— ANI (@ANI) February 20, 2020
न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए टिप्पणी की थी कि वन भूमि खाली नहीं करके गुरू रविदास जयंती समारोह ने शीर्ष अदालत के पहले आदेश का गंभीर उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने बाद में पिछले साल 25 नवंबर को तुगलकाबाद वन क्षेत्र मे लकड़ी का घेरा बनाने की बजाये मंदिर के लिए स्थाई संरचना के निर्माण की अनुमति दे दी थी। अक्टूबर में न्यायालय ने तुगलकाबाद वन क्षेत्र में मंदिर निर्माण के लिये 400 वर्ग मीटर भूमि देने के केन्द्र के परिवर्तित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और सरकार को इसके लिये छह सप्ताह के भीतर समिति गठित करने का निर्देश दिया था।
तंवर ने अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका में दावा किया है कि न्यायालय के 21 अक्टूबर और 25 नवंबर के 2019 के किसी भी निर्देश पर प्राधिकारियों ने अमल नहीं किया है। याचिका में कहा गया है, च्च्गुरू रविदास मंदिर के निर्माण में विलंब से भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों लोगों की भावनायें आहत हो रही हैं। गुरू रविदास के अनुयायियों को न्याय की उम्मीद थी लेकिन दुर्भाग्य से न्यायालय के आदेश के बावजूद उनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि न्यायालय के आदेश मे जिस समिति का जिक्र किया गया था वह कहीं नजर नहीं आ रही है।