सुप्रीम कोर्ट का निर्देश-कोरोना से हुईं मौतों पर परिजनों को मुआवजा दे केंद्र, राशि खुद तय करे सरकार

punjabkesari.in Wednesday, Jun 30, 2021 - 11:33 AM (IST)

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के अहम निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि सरकार खुद तय करे कि कितना मुआवजा देना, हम राशि तय नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोरोना से हुई मौतों पर चार लाख रुपए मुआवजा नहीं दिया जा सकता है लेकिन सरकार खुद राश तय करे कि कितना मुआवजा देना है।

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कोर्ट ने NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोरोना से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे। कोर्ट ने कहा कि जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को आपदा एक्ट के तहत चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएं, इस पर सरकार ने कहा था कि सरकार इतना मुआवजा नहीं दे सकती।

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Content Writer

Seema Sharma

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