दिल्ली होईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा, क्या MCD चुनाव के लिए एम-3 EVM मुहैया कराए जा सकते हैं?

punjabkesari.in Tuesday, Mar 22, 2022 - 09:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग से पूछा कि क्या वीवीपीएटी प्रणाली का उपयोग सिर्फ एम-3 ईवीएम में ही किया जा सकता है और क्या दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को मुहैया कराई जा सकती हैं।

अदालत ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर निर्देश प्राप्त करें और संबंधित अधिकारियों को सहायता के लिए 24 मार्च को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, ‘‘निर्वाचन आयोग के वकील इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें कि क्या वीवीपीएटी का उपयोग सिर्फ एम-3 ईवीएम के साथ हो सकता है और क्या दिल्ली चुनाव आयोग को वे (एम-3) उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कितने समय के लिए ऐसा हो सकता है।''

उच्च न्यायालय विधायक सौरभ भारद्वाज के माध्यम से दायर आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दिल्ली चुनाव आयोग को एमसीडी चुनाव में वीवीपीएटी वाले ईवीएम का उपयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि वीवीपीएटी का उपयोग सिर्फ आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में किया जाता है और नीतिगत आधार पर देशभर में निकाय चुनावों के लिए एम-2 ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है।

 

 


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Content Editor

rajesh kumar

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