देश में लागू हुआ CAA , गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

punjabkesari.in Saturday, Jan 11, 2020 - 06:45 AM (IST)

नई दिल्ली:  केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) 10 जनवरी से प्रभावी होगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

 PunjabKesari

अधिसूचना में कहा गया है, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है।'संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था।
PunjabKesari
गौरतलब है कि देश में कई जगहों पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है,कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया।
 
PunjabKesari
क्या है नागरिकता कानून
केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून 1955 में बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पास कराया। विधेयक को संसद में पास करवाया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया। अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। अभी तक उन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता था।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

shukdev

Recommended News

Related News