सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आसाराम की जमानत अर्जी, इलाज के लिए मांगी थी अस्थायी राहत
punjabkesari.in Tuesday, Aug 31, 2021 - 05:02 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को आसाराम की एक याचिका खारिज दी है, जिसमें उसने इलाज के लिए सजा में अस्थायी राहत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते यह कहा था कि उन्हें 6 हफ्ते की जमानत दी जाए ताकि वह आयुर्वेद के सहारे अपना इलाज करवा सकें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि, 'आपने जो किया वो साधारण अपराध नहीं है। आप जेल में रहकर इलाज कराइए।'
Supreme Court dismisses a plea of self-styled godman and life convict, Asaram, seeking temporary suspension of his sentence to pursue medical treatment at an Ayurveda centre in Uttarakhand.
— ANI (@ANI) August 31, 2021
Asaram asked for interim bail for two months for Ayurvedic treatment. pic.twitter.com/h4PmBhR2YU
जोधपुर-जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 80 वर्षीय आसाराम लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को हवाल बनाकर शिकायत करता आ रहा है। उसने उत्तराखंड में एक आयुर्वेदिक केंद्र में अपना इलाज कराने के लिए दो महीने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। जेल से बाहर आने की छटपटाहट के चलते आसाराम ने इससे पहले अपनी पत्नी को गंभीर बीमारी होने का हवाला देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट में अंतरिम याचिका दायर की थी। लेकिन 21 फरवरी 2019 को हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
उम्रकैद की सजा भुगत रहा है आसाराम
जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोषी पाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जोधपुर केंद्रीय कारागार में कैद आसाराम कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद पांच मई को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उसे एम्स अस्पताल जोधपुर में भर्ती करवाया गया था।
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