भड़काऊ टिप्पणी का मामला: नूपुर शर्मा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज

punjabkesari.in Thursday, Jun 09, 2022 - 02:43 PM (IST)

नई दिल्ली: भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, विवादित संत यती नरसिंहानंद और अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर सार्वजनिक शांति भंग करने और लोगों को भड़काने वाले संदेश पोस्ट तथा साझा करने के लिए प्राथमिकियां दर्ज की हैं। अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया का विश्लेषण करने के बाद प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विभाजन के आधार पर लोगों को भड़काने के खिलाफ संदेश पोस्ट तथा साझा किए।'' उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 295 (किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना) के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि एक मामला शर्मा के खिलाफ तथा दूसरा ओवैसी, जिंदल, नरसिंहानंद, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुर रहमान और गुलजार अंसारी समेत कई सोशल मीडिया संस्थाओं के खिलाफ दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जानकारियों के लिए सोशल मीडिया मंचों को नोटिस भेजे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, हमने सोशल मीडिया विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक शांति भंग करने और विभाजन के आधार पर लोगों को उकसाने की कोशिश करने के खिलाफ उचित धाराओं के तहत दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं।

एक प्राथमिकी नुपुर शर्मा तथा दूसरी कई सोशल मीडिया संस्थाओं के खिलाफ है। उसने कहा, यहां तक कि इन अकाउंट्स/संस्थाओं के पीछे जिम्मेदार लोगों की जानकारियों के लिए सोशल मीडिया मंचों को भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने सभी से ऐसे संदेश पोस्ट करने से बचने की अपील की है जो सामाजिक और साम्प्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ते हो। पुलिस ने बताया कि विशेष शाखा की इंटेलीजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) ईकाई ने प्राथमिकियां दर्ज की हैं। 


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Content Writer

Anu Malhotra

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