ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त करे : उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Thursday, May 06, 2021 - 07:55 PM (IST)

जम्मू : जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपने-अपने घरों में इलाज करा रहे रोगियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन को पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पिछले साल कोरोना वायरस महामारी के संबंध में पेश याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने कहा, 'अदालत इस तथ्य से अवगत है कि सरकार महामारी की रोकथाम के लिये पर्याप्त कदम उठा रही है और पूर्ण चिकित्सा सहयोग प्रदान कर रही है।'

 

अदालत ने कहा, 'ऑक्सीजन और रेमडेसिविर समेत दवाओं या डॉक्टरों अथवा स्टाफ की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।' अदालत ने जम्मू-कश्मीर के स्वास्थ्य सचिव से विस्तृत जानकारी देते हुए दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता ने कहा कि घरों में इलाज करा रहे रोगियों के ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पर रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा परामर्श के आधार पर नोडल अधिकारियों के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है।

 

अदालत ने सरकार के प्रयासों का स्वागत करते हुए कहा, 'हमें लगता है कि इस संबंध में और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।' पीठ ने स्वास्थ्य विभाग को घरों में इलाज करा रहे रोगियों तक ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये और अधिक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Monika Jamwal

Recommended News

Related News