सभी एफएम रेडियो चैनल के लिए केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन, अनदेखी करने पर लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jul 07, 2022 - 07:52 PM (IST)

 

नेशनल डेस्क: केंद्र ने सभी एफएम रेडियो चैनल को जनहितैषी घोषणाओं के अनिवार्य प्रसारण संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही उसने आगाह किया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जा सकता है।

सभी एफएम रेडियो चैनल के लिए जारी एक परामर्श में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न शहरों में एफएम रेडियो प्रसारण चैनल को संचालित करने के लिए हस्ताक्षरित ‘ग्रांट ऑफ परमीशन एग्रीमेंट' (जीओपीए) और ‘माइग्रेशन ऑफ ग्रांट ऑफ परमीशन एग्रीमेंट' (एमजीओपीए) के प्रावधानों को रेखांकित किया। समझौतों के अनुसार, एफएम चैनल को केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान मांगे गए समयानुसार प्रतिदिन अधिकतम एक घंटे के लिए जनहितैषी घोषणाओं को प्रसारित करने की आवश्यकता होती है।

समझौतों के अनुसार, ‘‘अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मांग एक दिन में एक घंटे की समयावधि को पार करती है तो ऐसी सूरत में संबंधित राज्य सरकार को केंद्र सरकार की मांग वाले समय के अलावा बचा हुआ समय उपलब्ध कराया जाएगा।'' भारतीय रेडियो संचालक संघ (एआरओआई) के अधिकारियों ने परामर्श जारी करने के समय को लेकर आश्चर्य जताया और दावा किया कि रेडियो चैनल नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान खासतौर पर वायरस के प्रसार की रोकथाम के संबंध में जागरूकता संदेशों का प्रसारण किया गया।

 


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Content Editor

rajesh kumar

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