'रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए 'अग्निवीरों' को मिलेगा 10% आरक्षण', राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी
punjabkesari.in Saturday, Jun 18, 2022 - 03:31 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सरकार ने सेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का पूरे देश में विरोध हो रहा है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अब रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है।
10% of the job vacancies in the Ministry of Defence to be reserved for ‘Agniveers’ meeting requisite eligibility criteria: RMO India pic.twitter.com/PGSzhBSHke
— ANI (@ANI) June 18, 2022
रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह 10 प्रतिशत आरक्षण तटरक्षक बल, डिफेंस सिविल पदों और रक्षा क्षेत्र के सभी 16 सार्वजनिक उपक्रमों में दिया जाएगा। यह भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण से अतिरिक्त होगा। इस निर्णय को लागू करने के लिए संबंधित भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को भी भर्ती नियमों में संशोधन करने की सलाह दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित करने की शनिवार को घोषणा की। गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियां ‘अग्निवीरों’ के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए ‘अग्निवीरों’ को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा, ‘अग्निवीरों’ के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।