जम्मू जिले के 2 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमैंट जोन घोषित

punjabkesari.in Monday, Apr 26, 2021 - 11:21 PM (IST)

जम्मू (सतीश) : वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे व प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन जी जान से प्रयत्न कर रहा है लेकिन लोगों की लापरवाही के कारण वायरस दिन प्रतिदिन फैल रहा है। लोग कोरोना से संबंधित एस.ओ.पी. का पालन नहीं कर रहे हैं। आज जिला मैजिस्ट्रेट अंशुल गर्ग ने जम्मू जिले के पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तहसील बाहू में भगतपुरा क्षेत्र, नियाबत कार्यालय रख बाहू, मोहल्ला छडक़ां से ठंगर पुली, वार्ड नं. 51 छन्नी हिम्मत (2500 परिवार) और सैक्टर-ई सैनिक कॉलौनी (800 परिवार) को माइक्रो कंटेनमैंट जोन घोषित कर दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश संख्या नं. डी.सी.जे./पी.एस./2021-22/772-83 दिनांक 26.4.2021 के अनुसार आवश्यक जरूरत की वस्तुओं को छोडक़र क्षेत्र में सख्त लाकडाउन रहेगा।

 

माइक्रो कंटेनमैंट जोन में किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। चिकित्सा एमरजैंसी के दौरान व्यक्ति कंट्रोल रूप में 0191-2571616 और 0191-2571912 पर संपर्क कर सकता है ताकि समय पर उसकी मदद की जा सके। वहीं क्षेत्रों के लोगों से कहा गया है कि वे अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। अगर कोई टैस्ट करवाने में सहयोग नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई भी लाकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इंडियन पीनल कोड की धारा 188 और एपीडैमिक डिजीज एक्ट, 1897 व डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 


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Content Writer

Monika Jamwal

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