अदालत ने मुंबई हवाई अड्डे पर साइनबोर्ड संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए एक लाख रुपये जमा करने को कहा

punjabkesari.in Monday, Jan 30, 2023 - 06:55 PM (IST)

मुंबई, 30 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शहर के हवाई अड्डे पर अंग्रेजी के साथ-साथ देवनागरी भाषा में भी साइनबोर्ड और बैनर लगाने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने की पूर्व शर्त के आधार पर एक ट्रस्ट को सोमवार को एक लाख रुपये जमा कराने को कहा है।

‘गुजराती विचार मंच’ द्वारा दायर इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि वह केन्द्रीय गृह मंत्रालय, आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा 2008 में जारी दो परिपत्र का पालन करें जिनमें निर्देश दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी और स्थानीय भाषा के साइनबोर्ड और संकेतक लगाए जाएं।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति संदीप मारने की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि याचिका दायर करने वाले ट्रस्ट को प्रमाणिकता साबित करने के लिए पहले एक लाख रुपये जमा कराए।

अदालत ने कहा कि धन जमा कराए जाने के बाद याचिका पर सुनवाई होगी।

जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि याचिका दायर करने वाले ट्रस्ट द्वारा कई बार याद दिलाए जाने के बावजूद प्रशासन परिपत्र को लागू करने में असफल रहा है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता सिर्फ महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक और क्षेत्रीय भाषा को पहचान देने की बात कर रहा है, यह मुद्दा किसी भी देश के नागरिकों के लिए बहुत भावनात्मक है। इसमें लोगों को जोड़ने की ताकत है और वह राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत प्रभावी माध्यम है।’’

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PTI News Agency

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