फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला पर मुकदमे के लिए केंद्र की अनुमति मांगी: मुंबई पुलिस
punjabkesari.in Tuesday, Aug 09, 2022 - 04:53 PM (IST)
मुंबई, नौ अगस्त (भाषा) मुंबई पुलिस ने यहां एक अदालत में कहा है कि उसने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रश्मि शुक्ला पर एक कथित फोन टैपिंग मामले में मुकदमे के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी है।
मुंबई की कोलाबा पुलिस मामले में जांच कर रही है और उसने इस साल अप्रैल में शुक्ला के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।
हालांकि मामले में सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्ला पर अभियोजन की अनुमति नहीं होने की स्थिति में अब तक आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है।
पुलिस ने छह अगस्त को अदालत से कहा था कि उन्होंने शुक्ला के खिलाफ मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत केंद्र से मंजूरी मांगी है।
किसी लोक सेवक पर अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकार से मंजूरी आवश्यक है, यदि कथित कृत्य का आधिकारिक कर्तव्य से सीधे कोई लेनादेना हो।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मुंबई की कोलाबा पुलिस मामले में जांच कर रही है और उसने इस साल अप्रैल में शुक्ला के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया था।
हालांकि मामले में सुनवाई कर रही मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्ला पर अभियोजन की अनुमति नहीं होने की स्थिति में अब तक आरोप-पत्र पर संज्ञान नहीं लिया है।
पुलिस ने छह अगस्त को अदालत से कहा था कि उन्होंने शुक्ला के खिलाफ मामले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के संबंधित प्रावधानों के तहत केंद्र से मंजूरी मांगी है।
किसी लोक सेवक पर अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत सक्षम प्राधिकार से मंजूरी आवश्यक है, यदि कथित कृत्य का आधिकारिक कर्तव्य से सीधे कोई लेनादेना हो।
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