धनशोधन में फंसे शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने अपनी आय का मुख्य स्रोत खेतीबाड़ी बताया
punjabkesari.in Friday, Jun 24, 2022 - 09:05 PM (IST)
मुंबई, 24 जून (भाषा) धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किये गये महाराष्ट्र स्थित एक शिक्षा सोसाइटी के पूर्व कोषाध्यक्ष ने शुक्रवार को यहां एक विशेष पीएमएलए अदालत से कहा कि उसकी आय का प्राथमिक स्रोत खेतीबाड़ी है।
अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख ने विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे के सामने अपने वकील के माध्यम से यह बात कही। अदालत उसकी हिरासत बढ़ाने संबंधी ईडी के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
कोल्हापुर स्थित श्री छत्रपति शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी (एससीएसईएस) के पूर्व कोषाध्याक्ष देशमुख को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 17 जून को गिरफ्तार किया गया था।
देशमुख के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अपात्र महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल अभ्यर्थियों को कथित रूप से ठगने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। यह कथित धोखाधड़ी 29 करोड़ रुपये की है।
ईडी ने देशमुख को उसकी प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष अदालत में पेश किया। एजेंसी ने अदालत से देशमुख को और छह दिन के लिए हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया।
जांच एजेंसी ने कहा कि इस ‘बड़ी धनराशि’ का आखिरकार कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ, इसका पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ किये जाने की जरूरत है।
उसने कहा कि देशमुख ने अपराध से रकम बनाने के लिए सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक बड़े अपराध की साजिश रची और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।
ईडी की हिरासत अर्जी का विरोध करते हुए देशमुख के वकील रवि जाधव ने कहा कि उनके मुवक्किल की आय का मुख्य स्रोत कृषि है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख ने विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे के सामने अपने वकील के माध्यम से यह बात कही। अदालत उसकी हिरासत बढ़ाने संबंधी ईडी के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।
कोल्हापुर स्थित श्री छत्रपति शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी (एससीएसईएस) के पूर्व कोषाध्याक्ष देशमुख को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 17 जून को गिरफ्तार किया गया था।
देशमुख के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अपात्र महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल अभ्यर्थियों को कथित रूप से ठगने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। यह कथित धोखाधड़ी 29 करोड़ रुपये की है।
ईडी ने देशमुख को उसकी प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष अदालत में पेश किया। एजेंसी ने अदालत से देशमुख को और छह दिन के लिए हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया।
जांच एजेंसी ने कहा कि इस ‘बड़ी धनराशि’ का आखिरकार कहां और कैसे इस्तेमाल हुआ, इसका पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ किये जाने की जरूरत है।
उसने कहा कि देशमुख ने अपराध से रकम बनाने के लिए सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक बड़े अपराध की साजिश रची और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया।
ईडी की हिरासत अर्जी का विरोध करते हुए देशमुख के वकील रवि जाधव ने कहा कि उनके मुवक्किल की आय का मुख्य स्रोत कृषि है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Rang Panchami: कब मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी व चंद्रशेखर को सौंपा ये दायित्व
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुड फ्राइडे के अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को किया नमन