इंद्राणी के वकील शुक्रवार को जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए निचली अदालत जाएंगे

punjabkesari.in Wednesday, May 18, 2022 - 05:27 PM (IST)

मुंबई, 18 मई (भाषा) शीना बोरा हत्या मामले की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को उच्चतम न्यायालाय से जमानत मिलने के बावजूद कम से कम शुक्रवार तक उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि निचली अदालत को उनकी जमानत शर्तों को अंतिम रूप देना होगा।


शीर्ष अदालत ने बुधवार को उन्हें जमानत दे दी।


उनकी वकील सना रईस शेख ने कहा कि वह जमानत की शर्तों को अंतिम रूप देने और मुखर्जी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को यहां विशेष सीबीआई अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगी।


मुखर्जी फिलहाल शहर की भायखला महिला जेल में बंद हैं। उन्हें अपनी बेटी शीना बोरा (24) की हत्या में कथित संलिप्तता को लेकर अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था।


शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आज इंद्राणी को जमानत देते हुए कहा कि वह जेल में साढ़े छह साल का वक्त बिता चुकी हैं और मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी होती नजर नहीं आ रही।

पीठ ने मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश दिया कि इंद्राणी की जमानत की शर्तों को अंतिम रूप दे।

न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि जमानत की शर्तें उनके पूर्व पति और सह-आरोपी पीटर मुखर्जी पर लगाई गई शर्तों के समान हों, जो मार्च 2020 में जमानत पर जेल से बाहर आए थे।


पीटर मुखर्जी को बंबई उच्च न्यायालय ने दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी और जांच में हस्तक्षेप नहीं करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने को कहा था।


एक बार जब इंद्राणी मुखर्जी की वकील न्यायालय के जमानत आदेश के साथ सीबीआई अदालत के समक्ष अनुरोध करती हैं, तो सीबीआई अदालत जमानत की शर्तें तय करेगी (जैसे कि जांच में सहयोग करना) और व्यक्तिगत बांड और एक या अधिक जमानत मांगना। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वकील जेल अधिकारियों को सूचित कर सकती हैं और इंद्राणी की रिहाई सुनिश्चित कर सकती हैं।


निचली अदालत पूर्व में कई बार इंद्राणी की जमानत याचिकाओं का खारिज कर चुकी है।

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PTI News Agency

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