पुणे के अस्पताल में किडनी प्रतिरोपण मामला: पुलिस ने अदालत से कहा कि डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं करेंगे

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 08:24 PM (IST)

मुंबई, 17 मई (भाषा) पुणे पुलिस ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह एक निजी अस्पताल के एक रोबोटिक सर्जन और तीन अन्य डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं करेगी या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी जिनके नाम अंग प्रतिरोपण में कथित गड़बड़ी के मामले में दर्ज एक प्राथमिकी में आए थे।

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे और न्यायमूर्ति अनिल पंसारे की अवकाशकालीन पीठ ने पूछा कि पुलिस ‘‘इन उच्च योग्यताप्राप्त डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी में क्यों है’’। इसके बाद पुलिस का बयान आया।

सरकारी वकील अरुणा पई ने कहा कि मामले में जांच अधिकारी ने कहा था कि पुलिस डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं कर रही और केवल उनसे जांच के संबंध में कुछ सवाल पूछना चाहती है।

पीठ ने इस बयान को स्वीकार कर लिया और अंतरिम आदेश में यह भी कहा कि यदि पुलिस मामले में गिरफ्तारी का निर्णय लेती है तो उसे याचिकाकर्ता डॉक्टरों को गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा।

पीठ डॉ हिमेश गांधी और तीन अन्य डॉक्टरों की रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनके नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज हैं।

पुणे पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में निजी अस्पताल रुबी हॉल क्लीनिक के शीर्ष प्रबंधन और कुछ डॉक्टरों समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह बात सामने आई थी कि किडनी प्रतिरोपण सर्जरी में अंग प्रतिरोपण कराने वाले एक रोगी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किये और एक महिला को भुगतान किया जिसने रोगी की पत्नी बनकर अपनी एक किडनी उसे दी थी।

अदालत जून में मामले में आगे की सुनवाई करेगी।


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PTI News Agency

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