द. अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बावे से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य

punjabkesari.in Thursday, Dec 02, 2021 - 06:54 PM (IST)

मुंबई ,दो दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र ने बृहस्पतिवार को अपने हवाई यात्रा नियमों में संशोधन किया जिसके तहत केवल तीन देशों-दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बावे से आने वाले यात्रियों के लिए संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य होगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने 30 नवंबर के अपने आदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए स्वरूप ओमीक्रोन के मद्देनजर केन्द्र सरकार की ओर से जारी ‘‘खतरे’’ वाले देशों की सूची में शामिल सभी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए संस्थागत पृथक-वास अनिवार्य किया था।

महाराष्ट्र के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने इससे पहले दिन में कहा था कि राज्य सरकार अपने दिशानिर्देशों पर विचार कर रही है।


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PTI News Agency

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