मनसुख हिरन हत्या मामले में अदालत ने तीन व्यक्तियों को एनआईए की हिरासत में भेजा
punjabkesari.in Tuesday, Jun 22, 2021 - 01:46 PM (IST)
मुंबई, 21 जून (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास एक संदिग्ध वाहन पाये जाने और मनसुख हिरन हत्या मामले मे तीन व्यक्तियों को 25 जून तक के लिए सोमवार को एनआईए की हिरासत में भेज दिया।
अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को पाई गई वाहन में विस्फोट सामग्री रखी हुई थी, जबकि ठाणे के कारोबारी और अपने इस वाहन के चोरी हो जाने का दावा करने वाले हिरन को पांच मार्च को ठाणे के समुद्री तट पर मृत पाया गया था।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अदालत से कहा कि वह गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा से पूछताछ करना चाहता है, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।
विशेष एनआईए न्यायाधीश पी आर सित्रे ने सुनिल माने, संतोष शेलार और आनंद जाधव को 25 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया।
शेलार और जाधव को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। वे पहले से एनएआई की हिरासत में हैं, जबकि माने को इससे पहले पकड़ा गया था और वह न्यायिक हिरासत में है। वहीं, शर्मा को 17 जून को गिरफ्तार किया गया था जो 28 जून तक एनआईए की हिरासत में है।
सोमवार को अदालत ने शर्मा को अपने वकील से रोजाना 20 मिनट तक मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी।
एनआईए ने मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के पास 25 फरवरी को पाई गई वाहन में विस्फोट सामग्री रखी हुई थी, जबकि ठाणे के कारोबारी और अपने इस वाहन के चोरी हो जाने का दावा करने वाले हिरन को पांच मार्च को ठाणे के समुद्री तट पर मृत पाया गया था।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अदालत से कहा कि वह गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा से पूछताछ करना चाहता है, जिसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया।
विशेष एनआईए न्यायाधीश पी आर सित्रे ने सुनिल माने, संतोष शेलार और आनंद जाधव को 25 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया।
शेलार और जाधव को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था। वे पहले से एनएआई की हिरासत में हैं, जबकि माने को इससे पहले पकड़ा गया था और वह न्यायिक हिरासत में है। वहीं, शर्मा को 17 जून को गिरफ्तार किया गया था जो 28 जून तक एनआईए की हिरासत में है।
सोमवार को अदालत ने शर्मा को अपने वकील से रोजाना 20 मिनट तक मुलाकात करने की भी अनुमति दे दी।
एनआईए ने मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
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