चेक भुगतान में धोखाधड़ी रोकने के लिए आएगा ‘पॉजिटिव पे’ फीचर : आरबीआई
punjabkesari.in Thursday, Aug 06, 2020 - 11:29 PM (IST)
मुंबई, छह अगस्त (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि चेक से लेनदेन में धोखाधड़ी रोकने के लिए बैकिंग प्रणाली में ‘पॉजिटिव पे’ फीचर उपलब्ध कराया जाएगा।
‘पॉजिटिव पे’ फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने से पहले चेकी की फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है।
मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के बाद दास ने कहा, ‘‘चेक भुगतान की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे’ का फीचर लाने का निर्णय किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये की इस सीमा के तहत संख्या की दृष्टि से करीब 20 प्रतिशत और भुगतान मूल्य के हिसाब से 80 प्रतिशत लेनदेन आ जाएगा।
इस संबंध में अन्य दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक बिना किसी सीमा के 2016 से अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा दे रहा है।
इस सुविधा से बैंक को किसी लाभार्थी के चेक जमा करने से पहले पता होता है कि उसके ग्राहक ने चेक जारी किया है। इससे चेक पर भुगतान देने से पहले बैंक कर्मचारी इसका मिलान उसके पास पहले से उपलब्ध सूचना से कर सकता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
‘पॉजिटिव पे’ फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने से पहले चेकी की फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है।
मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के बाद दास ने कहा, ‘‘चेक भुगतान की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे’ का फीचर लाने का निर्णय किया गया है।’’
उन्होंने कहा कि 50,000 रुपये की इस सीमा के तहत संख्या की दृष्टि से करीब 20 प्रतिशत और भुगतान मूल्य के हिसाब से 80 प्रतिशत लेनदेन आ जाएगा।
इस संबंध में अन्य दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
देश का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक बिना किसी सीमा के 2016 से अपने ग्राहकों को इस तरह की सुविधा दे रहा है।
इस सुविधा से बैंक को किसी लाभार्थी के चेक जमा करने से पहले पता होता है कि उसके ग्राहक ने चेक जारी किया है। इससे चेक पर भुगतान देने से पहले बैंक कर्मचारी इसका मिलान उसके पास पहले से उपलब्ध सूचना से कर सकता है।
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