अदालत ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को 24 सप्ताह का गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी
punjabkesari.in Tuesday, May 26, 2020 - 10:02 PM (IST)
मुंबई, 26 मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 13 वर्षीय एक दुष्कर्म पीड़िता को 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी। अदालत के अनुसार गर्भावस्था जारी रहने से पीड़ित को शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता था।
लड़की के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया था।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने नाबालिग की मां ने याचिका दायर कर गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
याचिका के अनुसार यह घटना ठाणे जिले की है और लड़की अपनी एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी।
लड़की ने इसकी जानकारी अपनी रिश्तेदार को और इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।
लड़की के परीक्षण के दौरान उसके गर्भवती होने का पता लगा।
अदालत ने पिछले हफ्ते जेजे अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड गठित कर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
लड़की के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया था।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने नाबालिग की मां ने याचिका दायर कर गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
याचिका के अनुसार यह घटना ठाणे जिले की है और लड़की अपनी एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी।
लड़की ने इसकी जानकारी अपनी रिश्तेदार को और इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।
लड़की के परीक्षण के दौरान उसके गर्भवती होने का पता लगा।
अदालत ने पिछले हफ्ते जेजे अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड गठित कर इस मामले में रिपोर्ट देने को कहा था।
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