कर्नाटक की मंहगाई भत्ता 11.25 प्रतिशत से 21.20 प्रतिशत करने की घोषणा
punjabkesari.in Monday, Jul 26, 2021 - 09:21 PM (IST)
बेंगलुरु, 26 जुलाई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने सोमवार को महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तें जारी करने का आदेश दिया जिसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट के मद्देनजर रोक कर रखा गया था। राज्य सरकार ने मंगाई भत्ते को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए मौजूदा 11.25 प्रतिशत से संशोधित करके 21.5 प्रतिशत कर दिया।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है। तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा।’’
सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त उन शैक्षणिक संस्थानों के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 11.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 21.50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की जिनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।
सरकार ने कहा कि ये आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर के वेतनमान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू हैं।
इसमें कहा गया है कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नियमित वेतनमान पर हैं।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘सरकार को एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें जारी करते हुए प्रसन्नता है। तदनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 2018 के संशोधित वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दरों को मूल वेतन के मौजूदा 11.25 प्रतिशत से एक जुलाई, 2021 से संशोधित करके 21.50 प्रतिशत किया जाएगा।’’
सरकार ने 1 जुलाई, 2021 से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों और सहायता प्राप्त उन शैक्षणिक संस्थानों के पेंशनभोगियों या पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 11.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 21.50 प्रतिशत करने की भी घोषणा की जिनकी पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है।
सरकार ने कहा कि ये आदेश यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर के वेतनमान पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू हैं।
इसमें कहा गया है कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होंगे जो नियमित वेतनमान पर हैं।
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