कर्नाटक ने लॉकडाउन के नियमों में ढील दी, मंगलवार से बसें, ऑटो और कैब चलने की इजाजत

punjabkesari.in Monday, May 18, 2020 - 10:27 PM (IST)

बेंगलुरु,18 मई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के नियमों में और ढील देते हुए निषिद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) को छोड़कर राज्य में 19 मई से सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी।


राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आयी ताजा वृद्धि के बाद प्रदेश सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु के लोगों को प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से ही प्रवेश देने का निर्णय लिया है और विशेष मामलों में अनुरोध के आधार पर अनुमति मिलेगी ।

लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत के साथ सरकार ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने के बजाय निगरानी के लिए निषिद्ध क्षेत्रों पर ध्यान देने का फैसला किया है।


कर्नाटक सरकार ने 23 अप्रैल को लॉकडाउन के नियमों में आंशिक रूप से ढील देते हुए आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ आईटी तथा आईटी-आधारित सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दे दी थी। सरकार ने कुछ निर्माण गतिविधियों, पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और कोरियर सेवाओं आदि की भी इजाजत दी थी।


मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और चौथे चरण के लॉकडाउन में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य में अनेक गतिविधियों को अनुमति देने के संदर्भ में चर्चा की।


येदियुरप्पा ने कहा, ‘‘लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा। निषिद्ध क्षेत्रों में सख्त पाबंदियां होंगी। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हम उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेंगे।’’
उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य में लोगों की आवाजाही के लिहाज से सभी चार राज्य परिवहन निगमों (बीएमटीसी, केएसआरटीसी, एनईकेआरटीसी और एनडब्ल्यूकेआरटीसी) को कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी स्थानों पर मंगलवार सुबह से परिचालन की अनुमति दे दी गयी है।

उन्होंने बताया कि निजी बसों को भी चलने की अनुमति प्रदान की गयी है और एक बस में केवल 30 यात्रियों को ही यात्रा की इजाजत दी जाएगी और मास्क लगाना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना सबके लिए जरूरी होगा।

बस किराया वृद्धि की आशंकाओं के बीच सरकार ने साफ किया है कि बसों का किराया नहीं बढ़ाया जाएगा और बंद के कारण हुए नुकसान का वहन सरकार खुद करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अंतर-राज्यीय परिवहन को मंजूरी नहीं दी जाएगी और केवल आपात स्थितियों में ही इसकी अनुमति होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल एवं तमिलनाडु के लोगों को राज्य में 31 मई तक प्रवेश नहीं देने का निर्णय किया है, बल्कि ऐसा चरणों में किया जायेगा।’’
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय हाल में इन राज्यों, विशेष रूप से महाराष्ट्र एवं गुजरात से बड़ी संख्या में लोगों के आने के बाद लिया गया है। पृथक-वास में इन लोगों में से संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है।
राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने भी कहा, ‘‘हमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से आने वाले लोगों को लेकर चिंता है।’’
राज्य में रियायतों के तहत ऑटो और टैक्सियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है लेकिन इनमें चालक को मिलाकर केवल तीन ही लोग यात्रा कर सकेंगे। बड़ी कैब में चालक सहित चार लोग यात्रा कर सकते हैं।

रेलगाड़ियों को 31 मई तक केवल राज्य में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। पार्क सुबह सात बजे से नौ बजे तक और शाम पांच बजे से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे।

उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और होटलों को छोड़कर शेष सभी दुकानें खोली जा सकती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रात का कर्फ्यू शाम सात से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा और रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा।



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PTI News Agency

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