कांग्रेस अध्यक्ष मीर की नजरबंदी पर हाईकोर्ट का राज्य को नोटिस

punjabkesari.in Saturday, Oct 12, 2019 - 01:41 PM (IST)

जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू विंग में याचिका दायर कर कोर्ट से उन पर लगाई गई पांबदी को हटाने का आग्रह किया है, ताकि वह मुक्त होकर घूम सकें, अपनी बात रख सकें। जबकि उन्हें राज्य सरकार ने घर पर नजरबंद रखा हुआ है जिससे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वह राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं।

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पार्टी नेताओं से मिलने पर पाबंदी
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट जम्मू विंग के जस्टिस राजेश बिंदल ने याची पक्ष को सुनने के बाद राज्य सरकार के प्रधान सचिव गृह विभाग, नागरिक सचिवालय श्रीनगर, मुख्य चुनाव अधिकारी जम्मू एस.एस.पी. जिला जम्मू व साऊथ को नोटिस भेजे हैं। मीर ने याचिका में कहा कि राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 हटाए जाने के बाद 16 अगस्त, 2019 से उन्हें उनके निवास स्थान पर नजरबंद रखा गया है और उनके बाहर आने-जाने पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि इस बारे में राज्य प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किया। उन्हें उनसे मिलने आने वाले पार्टी नेताओं से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, जबकि उन पर असंवैधानिक पाबंदिया लगाई गई हैं।

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याचिका में कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2019 को मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियम 102-ए-जम्मू-कश्मीर पंचायत राज नियम 1996 के तहत हलका पंचायत के बलॉकों में ब्लाक डिवालेपमैंट कौंसिल का चेयरपर्सन चुनने के लिए चुनाव अधिसूचना राज्य में जारी की है।

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घाटी में जाने पर भी पाबंदी
याचिकाकर्ता को कश्मीर वादी में नहीं जाने दिया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि पार्टी नेता सैफुद्दीन सोज, पीरजादा मोहम्मद सईद. ताज मोहियुद्दीन, हाजी अब्दूल राशिद डार, उस्मान मजीद, मोहम्मद अमीन भट्ट औऱ गुलजार अहमद वानी, जोकि पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके भी घरों में नजरबंद रखा हुआ है। जबकि राज्य में बी.डी.सी चुनाव प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि पांबदियां लगाकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनावों में भाग लेना मुशिकल कर दिया गया है।


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Author

rajesh kumar

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