BSF का जवान एक साल से लापता, कोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच के दिए निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2019 - 01:19 PM (IST)

जम्मू: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक साल से लापता हुए बीएसएफ जवान की तलाश करने के लिए पुलिस महानिदेशक की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि एसआईटी की टीम में एसएसपी, एसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे। एसआईटी टीम की निगरानी आइजीपी करेंगे। कोर्ट ने प्रशासन को गुमशुदा बीएसएफ जवान की तलाश के लिए हर संभव प्रयास करने आदेश दिए हैं।

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जम्मू निवासी विशाल शर्मा की मां बीते एक साल से अपने गुमशुदा बेटे की तलाश में दर बदर भटक रही है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। मां की बात को आखिर कोर्ट ने सुन लिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उसका बेटा विशाल शर्मा बीएसएफ की की 113 बटालियन में महतपुर जिला नादिया पश्चिम बंगाल में तैनात था। 14 मार्च 2018 को उसके पिता की मौत हो गई, फोन के माध्यम से बेटे को जानकारी मिली। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसने 15 मार्च 2018 को छुट्टी ली। लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। इसके बाद घरवालों ने बटालियन से संपर्क किया तो पता चला कि वह तो 30 दिनों की छुट्टी लेकर वहां से निकल चुका है। उसके बाद उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला पाया है।

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याची ने कहा है कि उसके बेटे को तलाश करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा और केवल कागजों में एक रिपोर्ट दर्ज करके छोड़ दी गई है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पुलिस महानिदेशक सहित अन्यों ने भी इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। हाईकोर्ट ने एसआइटी गठित करने व लापता बीएसएफ जवान की तलाश के लिए जमीनी स्तर पर कदम उठाने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को भी इसमें सहयोग करने का निर्देश दिया।


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Author

rajesh kumar

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