बन टोल प्लाजा हमला: 6 ओजीडब्ल्यू को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

punjabkesari.in Sunday, Feb 23, 2020 - 01:06 PM (IST)

जम्मू: स्पेशल जज NIA कोर्ट सुभाष सी. गुप्ता ने 31 जनवरी, 2020 को बन टोल प्लाजा पर हुए आतंकी हमले में शामिल 6 ओवर ग्राऊंड वर्करों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हमले में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी मारे गए थे। जिन ओजीडब्ल्यू को न्यायिक हिरासत में भेजा उनमें समीर अहमद डार निवासी केसरीगाम, आसिफ अहमद मलिक निवासी काजीगुंड, सरताज अहमद मंटू निवासी केसरीगाम, सुहील जावेद उर्फ सोहेल लोन निवासी वागेर, जहूर अहमद खान निवासी बानागुंड और सुहैब मंजूर निवासी करीमाबाद शामिल हैं।

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एन.आई. के सी.आई.ओ. राकेश बलवाल ने कोर्ट को दिए आवेदन में कहा था कि पुलिस हिरासत की बजाय अब न्यायिक हिरासत की जरूरत है। बता दें कि तीनों आरोपितों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उनके तीन साथियों ने नगरोटा बन टोल प्लाजा पर सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर भागने का प्रयास किया। यहीं लोग आतंकियों को ट्रक में लाए थे। आरोपित आतंकी सगंठन जैश के लिए ओजीडब्ल्यू के रुप में काम कर रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए ओजीडब्लयू के खिलाफ हत्या का प्रयास, साजिश रचने, देश द्रोह और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

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उपरोक्त मामले पर एन.आई.ए. जांच कर रही है जिसे गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सौंपा था। इससे पहले कोर्ट ने मामले को ट्रांसफर करने बारे सी.डी. फाइल, केस प्रॉपर्टी और कस्टडी के आदेश दिए थे। शनिवार को सभी आरोपियों की स्वास्थ्य जांच पुलिस अस्पताल डी.पी.एल. मेंं करवाई गई। कोर्ट ने तथ्यों एवं हालात के साथ मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सी.आई.ओ., एन.आई.ए. के आवेदन पर गौर करने के बाद 15 दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूर कर दिया। 

 


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Author

rajesh kumar

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