2002 राजीव नगर नरसंहार, हत्या के आरोप में बरी हुआ पाक नागरिक

punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2019 - 01:56 PM (IST)

जम्मू: प्रमुख सत्र न्यायाधीश सांबा एम.के.शर्मा ने शुक्रवार को 2002 के बहुचर्चित राजीव नगर नरसंहार केस में आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी पाकिस्तान को उस पर लगे आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राजीव नगर में 13 जुलाई,  2002 को हुए नरसंहार में 29 लोग मारे गए थे और 30 लोग घायल हुए थे।

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इस केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि बाहू फोर्ट थाने में 13 जुलाई, 2002 को राजीव नगर इलाके में कुछ आतंकियों ने इलाके में ग्रेनेड दागे व इसके बाद झुग्गियों में घुस गए और वहां से वे अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे थे, जिसमें 29 लोगों की जान चल गई थी और 30 लोग घायल हो गए थे।

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इन आरोपों को साबित करने के लिए प्रॉसिक्यूशन द्वारा 79 लोगों को गवाह बनाया गया था। हालांकि इनमें से प्रॉसिक्यूशन द्वारा केवल 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जज ने कहा कि पुलिस का केस आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नही कर पाया। कोर्ट का मानना था कि ऐसे में आरोपी से दुश्मनी के आधार पर जुटाए गए सबूतों को खारिज कर उसे बरी करने का ही विकल्प है। इसके साथ ही कोर्ट द्रारा आरोपी को उसके वतन भेजने हेतु प्रबंध करने के लिए भी कहा गया।


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Author

rajesh kumar

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