चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को 13 साल की सजा

punjabkesari.in Saturday, Nov 26, 2022 - 10:11 AM (IST)

बीजिंग, 25 नवंबर (एपी) चीन की एक अदालत ने चीनी-कनाडाई पॉप सितारे क्रिस वू को बलात्कार समेत अन्य आरोपों के मामले में शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 13 साल कैद की सजा सुनाई।

बीजिंग के चाओयांग जिला न्यायालय ने कहा कि क्रिस वू को 2020 के बलात्कार के मामले में 11 साल और छह महीने की सजा दी गई। जबकि ‘‘यौन स्वच्छंदता में संलग्न होने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के अपराध’’ के लिए एक वर्ष और 10 महीने की सजा सुनाई गई। यह मामला 2018 का है, जिसमें क्रिस और अन्य लोगों ने कथित तौर पर दो महिलाओं का यौन शोषण किया।

अदालत ने कहा कि बलात्कार के मामले में तीनों पीड़ितों ने भी शराब पी रखी थी और विरोध करने में असमर्थ थीं।

इसमें कहा गया है कि संयुक्त रूप से 13 साल की सजा पर सहमति बनी है और क्रिस वू को जेल में सजा का अपना समय पूरा करने के बाद तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा।

अदालत की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया, ‘‘ तथ्यों के अनुसार, अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों और हानिकारक परिणामों के अनुसार, अदालत ने उपरोक्त निर्णय दिया है। ’’
एक कनाडाई राजनयिक सजा सुनने के लिए अदालत में मौजूद थे।

एपी रवि कांत माधव माधव 2511 1712 बीजिंग

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PTI News Agency

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