इमरान की पार्टी ने ‘फंडिंग’ मामले में चुनाव आयोग की रोक के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया

punjabkesari.in Wednesday, Aug 10, 2022 - 09:04 PM (IST)

इस्लामाबाद, 10 अगस्त (भाषा) पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने चुनाव आयोग के उस फैसले को बुधवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें कहा गया है कि पार्टी प्रतिबंधित स्रोतों से धन प्राप्त करने और अपने बैंक खातों को छिपाने की दोषी है। ।

पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने शुक्रवार को खान को नोटिस जारी किया था और उन्हें पार्टी के खिलाफ प्रतिबंधित ‘फंडिंग’ मामले की सुनवाई में 23 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

पिछले हफ्ते, आयोग ने कहा था कि खान की पार्टी को भारतीय मूल के एक व्यवसायी सहित 34 विदेशी नागरिकों से नियमों के खिलाफ धन प्राप्त हुआ और इस कारण पार्टी पर प्रतिबंध भी लग सकता है।

पीटीआई ने इस फैसले को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अपने अतिरिक्त महासचिव उमर अय्यूब द्वारा दायर एक रिट में, पार्टी ने अदालत से चुनाव आयोग के फैसले को अवैध घोषित करने और पार्टी को जारी ‘कारण बताओ नोटिस’ रद्द करने का अनुरोध किया है।

वकीलों की तीन-सदस्यीय टीम अदालत में पार्टी का बचाव करेगी।

आयोग ने अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि पार्टी को अवैध धन प्राप्त हुआ और पार्टी को एक नोटिस जारी करके पूछा है कि प्राप्त धन क्यों नहीं जब्त किया जाना चाहिए।

यह मामला पीटीआई के संस्थापक सदस्य अकबर एस. बाबर की ओर से दायर किया गया था और 14 नवंबर, 2014 से लंबित था।

पीटीआई प्रमुख खान ने फैसले को खारिज करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) एवं फैसला सुनाने वाली तीन-सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे की भी मांग की।



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PTI News Agency

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