संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 150 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द की
punjabkesari.in Monday, Jan 17, 2022 - 11:05 PM (IST)
इस्लामाबाद, 17 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने संपत्ति और देनदारियों का विवरण न देने पर सोमवार को सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित लगभग 150 संघीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधियों की सदस्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी।
पिछले साल, आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा कर दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
पाकिस्तान की चुनाव इकाई का यह कदम तब आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रत्येक वर्ष के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के नियम का उल्लंघन किया।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित की गई है, वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित विवरण जमा नहीं कर देते।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पिछले साल, आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा कर दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
पाकिस्तान की चुनाव इकाई का यह कदम तब आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रत्येक वर्ष के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के नियम का उल्लंघन किया।
निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित की गई है, वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित विवरण जमा नहीं कर देते।
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