संघीय न्यायाधीश ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप अभियान के मुकदमे को खारिज किया
punjabkesari.in Sunday, Nov 22, 2020 - 09:52 AM (IST)
वाशिंगटन, 22 नवंबर (भाषा) अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोप अटकलों पर आधारित हैं।
यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्रान ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज कर दिया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा है।
राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं।
न्यायाधीश ब्रान ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें फोन कॉल करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अभियान ने ‘‘तोड़-मरोड़ कर और बिना आधार के कानूनी दलीलें’’ पेश कीं और अटकलों पर आधारित आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए।
ट्रंप अभियान ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में मुकदमा दायर किया था।
नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पछाड़ दिया। इस महत्वपूर्ण राज्य में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं।
न्यायाधीश ब्रान ने अपने फैसले में कहा, ‘‘यह अदालत ऐसा कोई आधार नहीं समझ सकी है जिसके तहत वादी ने चुनाव में इतने व्यापक सुधार की मांग की है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि आरोप अटकलों पर आधारित हैं।
यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्रान ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज कर दिया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा है।
राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं।
न्यायाधीश ब्रान ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें फोन कॉल करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप अभियान ने ‘‘तोड़-मरोड़ कर और बिना आधार के कानूनी दलीलें’’ पेश कीं और अटकलों पर आधारित आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए।
ट्रंप अभियान ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में मुकदमा दायर किया था।
नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पछाड़ दिया। इस महत्वपूर्ण राज्य में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं।
न्यायाधीश ब्रान ने अपने फैसले में कहा, ‘‘यह अदालत ऐसा कोई आधार नहीं समझ सकी है जिसके तहत वादी ने चुनाव में इतने व्यापक सुधार की मांग की है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
मैड़ी मेले में आए अमृतसर के श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी
पेट की जिद्दी चर्बी हो जाएगी गायब, रोज पिएं ये 5 Drinks
Jatoli Shiv Temple in Solan, Himachal Pradesh: एशिया के सबसे ऊंचे जटोली शिव मंदिर में है स्फटिक मणि शिवलिंग
शिकारी माता मंदिर जा रहे 6 लोग के साथ हादसा, मंडी-जंजैहली सड़क मार्ग पर खाई में गिरी कार