पाक के जनरल बाजवा की विदायगी के आसार, अगले माह नए सेना प्रमुख पर फैसला लेंगे PM शहबाज !

punjabkesari.in Wednesday, Aug 17, 2022 - 01:18 PM (IST)

 इस्लामाबाद: पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के जल्द विदा होने की अटकलें फिर जोर पकड़ने लगी हैं। । प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अगस्त के अंत तक जनरल कमर जावेद बाजवा  के उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर  चर्चा शुरू कर सकते हैं। मंगलवार को प्रकाशित एक मीडिया खबर में यह जानकारी दी गई है। खबर में कहा गया है कि शरीफ मध्य सितंबर तक मुल्क के अगले सेना प्रमुख के नाम पर फैसला ले सकते हैं।  जनरल बाजवा (61) साल 2016 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख पद पर नियुक्त हुए थे। वह नवंबर के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की नियुक्ति तीन साल के लिए होती है, लेकिन 2019 में एक संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जनरल बाजवा को तीन साल का सेवा विस्तार दे दिया गया था। 

 

तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अगस्त 2019 में जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने सेना प्रमुख के पद पर उनकी दोबारा नियुक्ति के संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान की संसद ने जनवरी 2020 में इस संबंध में कानून पारित किया, जिससे प्रधानमंत्री को अपने विवेक के आधार पर सेवा प्रमुखों के कार्यकाल का विस्तार करने की शक्ति मिल गई। हालांकि, इस कानून में किसी भी सेवा प्रमुख की सेवानिवृत्ति के लिए 64 साल की आयु निर्धारित की गई। इस लिहाज से जनरल बाजवा एक और कार्यकाल के लिए पात्र हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह एक बार फिर सेवा विस्तार की मांग कर सकते हैं।

 

हालांकि, मीडिया खबर में सेना के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि जनरल बाजवा ने अपने आसपास मौजूद लोगों को सूचित कर दिया है कि वह नवंबर में सेवानिवृत्त होंगे। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सेना प्रमुख सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं।  ‘द डॉन' अखबार के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री शरीफ अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए अगस्त के अंत तक चर्चा शुरू कर सकते हैं। यह नेता संघीय कैबिनेट का हिस्सा है।

 

अखबार के अनुसार, पीएमएल-एन नेता ने यह भी कहा है कि शरीफ मध्य सितंबर तक जनरल बाजवा के उत्तराधिकारी के नाम पर फैसला ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के नाम पर अंतिम निर्णय लेने से पहले वह सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। हालांकि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के एक सूत्र ने कहा कि पीपीपी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी, क्योंकि सेना प्रमुख के नाम पर निर्णय लेना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद-243(3) के तहत राष्ट्र का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है। 

 


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Content Writer

Tanuja

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