"पाक सरकार बंधुआ मजदूरी विरोधी कानून लागू करने में विफल"

punjabkesari.in Monday, Jul 19, 2021 - 01:29 PM (IST)

इस्लामाबाद: मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में कृषि श्रमिकों की विकट परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि देश में हजारों लोग बंधुआ मजदूरी प्रणाली के तहत फंसे हुए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं  ने  कहा कि पाकिस्तान में जमींदारों द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण श्रमिकों को कृषि क्षेत्रों से सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

 

पाकिस्तानी दैनिक द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि  सिंध  प्रांत  में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 2015 और सिंध किरायेदारी अधिनियम 1950 से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों के कार्यान्वयन में कमी के चलते लोग बंधुआ मजदूरी को मजबूर हैं।  कराची प्रेस क्लब में "सिंध 2020 में किसानों के अधिकारों की स्थिति" के मुद्दे पर बोलते हुए वक्ताओं ने कृषि श्रमिकों की खराब स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करते एचडब्ल्यूए के अध्यक्ष अकरम अली खसखेली ने कहा, "कोविड -19 महामारी ने कृषि श्रमिकों के अधिकारों की स्थिति को और बढ़ा दिया है।" खसखेली ने कहा कि सिंध प्रांत की सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अधिकांश श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।

 

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च (PILER) के कार्यकारी निदेशक करामत अली ने पाकिस्तान की शीर्ष अदालत से शरीयत पीठ के भूमि सुधार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया। शोधकर्ता खसखेली के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार प्रभावशाली जमींदारों द्वारा बंधुआ मजदूरी में फंसे व्यक्तियों और परिवारों को रिहा करने के अधिनियम को लागू करने में विफल रही है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली के तहत, श्रमिकों को अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए, पूरे या आंशिक रूप से, बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एचडब्ल्यूए की रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले 2020 में देखे गए। खसखेली ने कहा, "अकेले 2020 में बंधुआ मजदूरी के 3,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2019 में 1,700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।"

 

इसके अलावा, स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए  पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च (PILER) के साथ काम करने वाले एक किसान अधिकार कार्यकर्ता शुजाउद्दीन कुरैशी ने खुलासा किया कि देश में बंधुआ मजदूरी का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि  पाकिस्तान की सिंध विधानसभा में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम को पारित हुए पांच साल हो चुके हैं, लेकिन इसे अभी तक हर जगह लागू नहीं किया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्मूलन अधिनियम 2016 के अनुसार प्रांतीय सरकार को मजदूरों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में 'सतर्कता समितियों' का गठन करना था, लेकिन यह समिति अभी तक गठित नहीं हुई है।  इस दौरान अन्य वक्ताओं ने कृषि श्रमिकों के अधिकारों के प्रावधान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tanuja

Recommended News