IHC  का एेतिहासिक फैसला,  मुर्शरफ के खिलाफ  जांच का निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Feb 10, 2018 - 01:15 PM (IST)

 इस्लामाबादः  इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) की एक बेंच के जस्टिस अथर मिनल्लाह और जस्टिस मैंगुल हसन औरंगजेब ने एक एेतिहासिक फैसला सुनाते नैशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) को पूर्व सैन्य अधिकारी और खास तौर पर रिटायर्ड जनरलों से पूछताछ करने की ताकत देते हुए  पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुर्शरफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच शुरू करने का निर्देश दियाहै। पाकिस्तान के अखबार 'द डॉन' के  अनुसार कोर्ट ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल इनामुर रहीम की 2014 की रिटायर्ड जनरल मुर्शरफ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। 

5 साल पहले दाखिल की गई शिकायत में याचिकाकर्ता ने एनएबी से मुर्शरफ के नॉमिनेशन पेपर में घोषित की गई सम्पत्ति को लेकर जांच करने को कहा है। इसके बाद अप्रैल 2013 में ब्यूरो पत्र लिखकर रिटायर्ड कर्नल को सूचित किया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि नैशनल अकाउंटेबलिटी ऑर्डिनेंस की वजह से सैन्य अधिकारियों के खिलाफ एनएबी जांच नहीं कर सकती है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनएबी के इस पत्र को नकारते हुए इस मामले में जांच करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मुर्शरफ ने आर्मी चीफ और राष्ट्रपति रहते हुए अपनी शपथ का पालन नहीं किया था।


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