बांग्लादेश कोर्ट ने निकाहनामे को लेकर दिया बड़ा फैसला
punjabkesari.in Tuesday, Aug 27, 2019 - 12:37 PM (IST)
ढाकाः बांग्लादेश की शीर्ष अदालत Apex Court ने मुस्लिम समुदाय के निकाहनामे को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट से 'वर्जिन' (कुमारत्व) शब्द को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि मैरिज सर्टिफिकेट पर बीवी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये शब्द अमानवीय और भेदभाव वाला है। साउथ एशियन देशों में मुस्लिम मैरेज लॉ के तहत पत्नी को मैरेज सर्टिफिकेट में तीन विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है।
पहला कुंवारी (वर्जिन), विधवा और तलाकशुदा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल अमित तालुकदार ने बताया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिए गए आदेश में कहा कि सरकार को मैरिज सर्टिफिकेट में दिए गए पहले ऑप्शन वर्जिन को हटाना होगा और इसकी जगह अविवाहित शब्द रखना होगा। बांग्लादेश सरकार को मैरिज सर्टिफिकेट में बदलाव करने के लिए दो महीने का वक्त दिया गया है। अदालत अक्टूबर में डिटेल्ड ऑर्डर पब्लिश करेगा।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Recommended News
Recommended News
Shukrawar Upay: कुंडली में शुक्र है कमजोर तो कर लें ये उपाय, कष्टों से मिलेगा छुटकारा
Bhalchandra Sankashti Chaturthi: आज मनाई जाएगी भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व
Rang Panchami: कब मनाया जाएगा रंग पंचमी का त्योहार, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Chanakya Niti: श्मशान घाट की तरह होते हैं ऐसे घर, नहीं रहती इनमें खुशियां