हाईकोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव से पूछा पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे कब तक अलॉट होंगे

punjabkesari.in Tuesday, Aug 03, 2021 - 12:09 AM (IST)

चंडीगढ़ (रमेश हांडा ) 8 जुलाई की रात पंचकूला सेक्टर 16 पुलिस चौकी के स्टाफ ने एक 17 वर्षीय लड़के  को घर से उठाया था लेकिन उसके बाद से ही उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। पुलिस थानों के धक्के खाने के बाद परेशान पिता सत्यवान ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी जिसमें बताया गया है कि पुलिस उसके बेटे का सुराग नहीं दे रही न ही पुलिस चौकी में सीसीटीवी कैमरे ही लगे है जहाँ से सच्चाई पता लग सके जबकि  कोर्ट की हिदायते हैं कि सभी थानों व पुलिस चौकियों में सीटीवी कैमरे होने आवश्यक है। 

 


याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने  हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताए कि राज्य में पुलिस चौकियों में कब तक सीसीटीवी कैमरे लग जायेंगे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व पंचकूला के डीसीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और पुलिस को याची के पुत्र की  हिरासत वाले स्थान की सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।


इससे  पहले पंचकूला के डीसीपी सौरभ सिंह ने हाई कोर्ट में हलफनामा देकर जानकारी  दी कि एक मामले में पुलिस ने याची के लड़के को पुलिस चौंकी 16 में गिरफतार किया था। कोर्ट को बताया गया कि उसके बाद उसे सैक्टर 14 पुलिस स्टेशन ले जाया गया जंहा उसे अदालत के सामने पेश कर हिरासत में रखा हुआ है। डीसीपी ने इस बात को नकारा कि याचिकाकर्ता के लड़के को पुलिस ने 8 जुलाई को गिरफतार किया, डीसीपी के अनुसार उसे 12 जुलाई को गिरफतार किया गया था। डीसीपी ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेशाऩसार पुलिस स्टेशन सौक्टर 14  की 8 जुलाई से 12 जुलाई तक की सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखा हुआ है। डीसीपी ने यह भी बताया कि राज्य  की किसी भी पुलिस चौंकी में सीसीटीवी नहीं लगा ।


डीसीपी के हलफनामें में बताया गया था कि  राज्य की किसी भी पुलिस चौंकी में सीसीटीवी नहीं लगा, जिस पर हाई कोर्ट ने हैरानी जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि वह कई साल पूर्व हाई कोर्ट राज्य की सभी पुलिस स्टेशन व चौंकी में सीसीटीवी लगाने के निर्देश दे चुका था। लेकिन हैरानी की बात है कि राज्य की किसी भी चौंकी में अभी तक सीसीटीवी नहीं लगा।
हाई कोर्ट ने हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को आदेश दिया है कि वह हलफनामा दायर कर कोर्ट को यह बताए कि राज्य में पुलिस चौकियों में कब तक सीसीटीवी कैमरे कब तक लग जायेंगे। 


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News Editor

AJIT DHANKHAR

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