‘हॉकी हरियाणा के चुनावों को रद्द करने के रजिस्ट्रार सोनीपत के आदेशों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक’

punjabkesari.in Tuesday, Jan 05, 2021 - 10:35 PM (IST)

चंडीगढ़,  (हांडा): हॉकी हरियाणा के 6 दिसम्बर को हुए चुनावों को अवैध बताते हुए सोनीपत जिले के रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटीज की ओर से डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त करने के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक रोक लगाते हुए सभी प्रतिवादियों को 5 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। 

 


हॉकी हरियाणा की ओर से एडवोकेट रविंद्र मलिक की मार्फत दाखिल याचिका में बताया गया कि हॉकी हरियाणा की कार्यकारिणी के चुनाव हॉकी इंडिया व ओलिम्पिक एसोसिएशन द्वारा जारी नियमों के तहत 6 दिसम्बर को हुए थे, जिसके बाद हॉकी इंडिया व ओलिम्पिक एसोसिएशन की ओर से हॉकी हरियाणा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई संदेश भी मिले थे। हरियाणा की महिला हॉकी खिलाडिय़ों को भारतीय हॉकी शिविर में शामिल होने व जूनियर महिला शिविर में हरियाणा की खिलाडिय़ों को भेजने का पत्र भी हॉकी हरियाणा को हॉकी इंडिया की ओर से मिले थे और लगातार हॉकी हरियाणा भारतीय हॉकी संघ के संपर्क में है।

 

चुनावों में हॉकी इंडिया की सभी गाइडलाइंस की पालना हुई थी और चुनावों की सूचना भी हॉकी इंडिया को दी गई थी। 18 अक्तूबर को हॉकी हरियाणा की वाॢषक बैठक में सभी डिस्ट्रिक की हॉकी इकाइयों के चुनावों को भी स्वीकृति दी गई थी। याचिका में कहा गया कि बिना किसी शिकायत के जिला सोनीपत में रजिस्ट्रार फर्म व सोसायटीज ने हॉकी हरियाणा के चुनावों को रद्द करते हुए प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए जो कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि हॉकी हरियाणा राज्य के रजिस्ट्रार फर्म व सोसायटीज के कार्यालय में पंजीकृत है। 


जस्टिस सुधीर मित्तल ने मामले की सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार फर्म व सोसायटीज सोनीपत की ओर से जारी 29 दिसम्बर के आदेशों पर रोक लगते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vikash thakur

Recommended News

Related News