सीतलवाड़, श्रीकुमार की जमानत याचिका पर बहस पूरी, गुजरात सत्र न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा

punjabkesari.in Thursday, Jul 21, 2022 - 11:42 PM (IST)

अहमदाबाद, 21 जुलाई (भाषा) जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने बृहस्पतिवार को यहां एक सत्र अदालत से कहा कि गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सीतलवाड़ पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं।

सीतलवाड़ के वकीलों ने कहा कि एसआईटी के वे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वह 2002 के दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए एक ‘‘बड़ी साजिश’’ का हिस्सा थीं।

सीतलवाड़ और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी आर बी श्रीकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें खत्म होने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में सीतलवाड़ को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारियों आर. बी. श्रीकुमार और संजीव भट्ट के साथ पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था।

गुजरात पुलिस के विशेष जांच दल की ओर से सत्र न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में दावा किया गया है कि सीतलवाड़ 2002 के दंगों के बाद राज्य में भाजपा सरकार को गिराने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई एक बड़ी साजिश में शामिल थीं।



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PTI News Agency

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