गुजरात उच्च न्यायालय अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेगा
punjabkesari.in Monday, Mar 23, 2020 - 07:39 PM (IST)
अहमदाबाद, 23 मार्च (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कोरोना वायरस महामारी के चलते सामाजिक दूरी बनाए रखने के क्रम में ‘‘अत्यंत आवश्यक मामलों’’ की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेगा।
यह निर्णय तब आया जब उच्चतम न्यायालय ने अपने कामकाज को सीमित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल एक अदालत में ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया।
सोमवार को सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध मामलों पर गुजरात उच्च न्यायालय की नव-दायित्व खंडपीठ और एकल न्यायाधीश वाली एक पीठ ने अपनी-अपनी अदालतों में सुनवाई की।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा रविवार की रात जारी परिपत्र के अनुसार नए मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि सोमवार से ई फाइलिंग स्वीकार की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश नियमित आधार पर एक खंडपीठ और एक एकल न्यायाधीश पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामले सौंपेंगे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
यह निर्णय तब आया जब उच्चतम न्यायालय ने अपने कामकाज को सीमित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल एक अदालत में ही मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया।
सोमवार को सुनवाई के लिए पहले से ही सूचीबद्ध मामलों पर गुजरात उच्च न्यायालय की नव-दायित्व खंडपीठ और एकल न्यायाधीश वाली एक पीठ ने अपनी-अपनी अदालतों में सुनवाई की।
उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा रविवार की रात जारी परिपत्र के अनुसार नए मामले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि सोमवार से ई फाइलिंग स्वीकार की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश नियमित आधार पर एक खंडपीठ और एक एकल न्यायाधीश पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामले सौंपेंगे।
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