अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में विधानसभा अध्यक्षों के देर करने का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा :कांग्रेस सांसद
punjabkesari.in Tuesday, Nov 23, 2021 - 08:52 AM (IST)
पणजी,22 नवंबर (भाषा) कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने सोमवार को कहा कि दलबदल कर चुके कुछ विधायकों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला देने में विधानसभा अध्यक्षों के देर करने का मुद्दा उनकी पार्टी संसद में उठाएगी।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दर्ज इस तरह की याचिकाओं पर फैसला करने में महीनों और यहां तक कि इससे भी लंबा समय लेते हैं।
तन्खा ने कहा कि इस तरह के मामलों पर फैसला करने के लिए एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां वापस ले लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कुछ समय सीमा होनी चाहिए। ’’
कांग्रेस ने अपने 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कांग्रेस के ये विधायक जुलाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कुछ विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत दर्ज इस तरह की याचिकाओं पर फैसला करने में महीनों और यहां तक कि इससे भी लंबा समय लेते हैं।
तन्खा ने कहा कि इस तरह के मामलों पर फैसला करने के लिए एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण गठित किया जाना चाहिए और इस मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां वापस ले लेनी चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘हम संसद में यह मुद्दा उठाएंगे कि अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसला करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कुछ समय सीमा होनी चाहिए। ’’
कांग्रेस ने अपने 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कांग्रेस के ये विधायक जुलाई 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये थे।
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