इंश्योरेंस पॉलिसी को जल्द करा लें रिन्यू वरना हो सकता है भारी नुकसान

punjabkesari.in Wednesday, Sep 29, 2021 - 12:23 PM (IST)

ऑटो डेस्क: कोविड-19 से दुनियाभर में करोडों लोग प्रभावित हुए हैं। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है। कामकाजी लोगों के जीवन में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। ऑफिस बंद होने की वजह से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा। धीरे-धीरे जन-जीवन सामान्य जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी सब ठीक नहीं है। सड़कों पर गाडियां फिर से रफ्तार पकड़ती दिख रही हैं। बीते दिनों से पेंडिंग पडे कामों को लोग फिर से करा रहे हैं। आरटीओ ऑफिस हो या पॉल्यूशन हर जगह वही भीड़-भाड़ फिर से दिखने लगी है। अगर आप भी अपनी कार या बाइक लेकर बाहर निकल रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपलीट जरूर करा लें। इसके अलावा सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है इंश्योरेंस...इंश्योरेंस को समय पर कराना जरूरी है क्योंकि इसके जरिए सिर्फ एक्सीडेंट्स ही नहीं कवर होते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इसके कुछ फायदे बताने वाले हैं।

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नॉन-एक्सीडेंटल रिस्क-
इसमें आपको प्राकृतिक आपदा जैसे- भूकंप, तूफान, लैंडस्लाइड, आग या फिर चोरी आदि को लेकर कवर मिलता है।

नो-क्लेम बोनस ईयर- 
अगर आपने किसी साल किसी भी तरह का क्लेम नहीं किया है, तो आपको उसका लाभ मिलता है। उसके आधार पर आपको 20-50 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसे समय पर कराना जरूरी होता है। अगर आप इंश्योरेंस एक्सपायरी के 90 दिनों के भीतर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता है। 

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पॉलिसी को समय पर रिन्यू न कराना पड़ेगा महंगा-
अगर आपने अपने इंश्योरेंस को समय पर रिन्यू नहीं कराया, तो नियमों के हिसाब से हर साल आपको अधिक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी से लेकर रिन्यू कराने के बीच जो गैप है, उस दौरान गाड़ी में कोई खामी आई है तो इसकी जांच की जाएगी और इसका असर ऐड-ऑन्स पर पड़ सकता है।

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जीरो डेप्रिशिएशन बेनेफिट्स-
डेप्रिशिएशन का अर्थ है कार की ऑरिजिनल प्राइज में उसकी उम्र के साथ गिरावट। जितनी पुरानी कार होगी, उतना ही ज्यादा डेप्रिशिएशन होगा। कुछ बीमा कंपनियां शून्य डेप्रिशिएशन का फायदा नहीं देती है।

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जुर्माना-
नियमों के मुताबिक अगर आप बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के कार चलाते पाए जाते हैं तो आपको उसका जुर्माना देना होगा। मोटर एक्ट 2019 के तहत पहली बार में 2 हजार रुपये का जुर्माना और इसके बाद हर बार 4 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सभी गाड़ियों के लिए जरूरी है। अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम मोटर वेहिकल्स एक्ट 1988 के तहत पब्लिक प्लेस पर गाड़ी चलाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करा लें।


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News Editor

Piyush Sharma

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