UGC का नोटिस, ये 123 विश्वविद्यालयों नहीं कर पाएंगे इस शब्द का प्रयोग

punjabkesari.in Monday, Nov 13, 2017 - 12:05 PM (IST)

नई दिल्ली : अब तक डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा रखने वाले देश के 123 संस्थान अपने नाम के साथ यूनीवर्सिटी यानि विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जोे  उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय बनाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उन्हें अपने नाम के आगे से 'विश्वविद्यालय' हटाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी संस्थानों को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि ऐसे शिक्षण संस्थान एक महीने के अंदर अपने नाम से विश्वविद्यालय हटा लें। इसके स्थान पर ये शिक्षण संस्थान 'डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी' का प्रयोग कर सकते हैं। इस सर्कुलर में 3 नवंबर को मिले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी संगलग्न किया गया है।

इस सर्कुलर  में कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान इस निर्देश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2016 के तहत कार्यवाई की जाएगी। यूजीसी ने इसके साथ ही ऐसे सभी संस्थानों से सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बदलाव कराने को भी कहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियमों के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा रखने वाले संस्थान के नाम को लेकर सरकार की ओर से एक नोटीफिकेशन जारी किया जाता है। इनके तहत अभी तक किसी भी संस्थान को अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय जैसे शब्द के इस्तेमाल की भी मंत्रालय स्तर से ही अनुमति दी जाती थी।

इन संस्थानों को भेजा गया है नोटिस 
दिल्ली स्थित इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ऐंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट युनीवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस युनीवर्सिटी, पुणे, BITS पिलानी समेत कई अन्य शिक्षण संस्थानों को यह निर्देश भेजा गया है। इसके जवाब में सर्कुलर भेजे गए कई संस्थानों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे पहले से ही 'डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी' का प्रयोग कर रहे थे। 


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