REET Exam लिए बढ़ी आवेदन की आखिरी तारीख, बीएड डिग्री धारक भी कर सकेंगे रीट फर्स्ट लेवल में अप्लाई

punjabkesari.in Saturday, Feb 06, 2021 - 07:25 PM (IST)

एजुकेशन डेस्क: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने REET एग्जाम 2021 के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट का आगे बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी आवेदन नहीं किया है, वे राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2021 तय की गई है। 

आवेदन फीस
REET Exam  लेवल वन या लेवल 2 दोनों में से किसी एक पेपर के लिए आवेदन फीस 550 रुपए तय किए गए। वही दोनों पेपर के लिए 750 रुपए एप्लीकेशन फीस देने होंगे। एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा

परीक्षा डिटेल
नोटिफिकेशन के मुताबिक, REET Exam  लेवल वन और REET Exam  लेवल 2 के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।  25 अप्रैल को REET Exam की परीक्षा होगी। कक्षा 6 से आज तक की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वही कक्षा एक से कक्षा 5 तक के लिए 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक परीक्षा होगी। 

ऐसे करें आवेदन
सबसे पहले REET2021 के लिंक पर क्लिक करें।
Register & Generate Fee Challan For REET-2021 पर क्लिक करें।
इस फॉर्म में अपनी सारी डिटेल भरकर सबमिट करें।
दूसरे सेक्शन में परीक्षा लेवल का चयन करें और इसके बाद चालान जनरेट कर फीस का भुगतान करें।
रजिस्ट्रेशन करने और फीस जमा करने के बाद Fill Application Form For REET-2021 के लिंक पर क्लिक करें।
लास्ट में सारी डिटेल भरें और एग्जाम फॉर्म का प्रिंट निकाल लें।

बीएड डिग्री धारक भी कर सकेंगे REET फर्स्ट लेवल में अप्लाई
वहीं, राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से बीएड धारकों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बीएड धारकों को रीट परीक्षा -2020 फर्स्ट लेवल में फॉर्म भरने की छूट देने के निर्देश दिए हैं। यह अंतरिम आदेश शुक्रवार को सीजे इंद्रजीत माहंती की खण्डपीठ ने सुमन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इसके साथ ही अदालत ने रीट परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों के लिए अंतिम तिथि भी 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। अभी तक करीब 13 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं। 

याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार ने रीट भर्ती 2020 में फर्स्ट लेवल से बीएड धारकों को बाहर करते हुए केवल बीएसटीसी धारकों को ही पात्र माना है जो कि पूरी तरह से गलत है।क्योंकि बीएड धारक बीएसटीसी योग्यताधारियों से उच्च योग्यता रखते हैं। ऐसे में उच्चयोग्यता धारियों को इससे बाहर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने बीएड धारकों को फर्स्ट लेवल में फॉर्म भरने की छूट देते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम याचिका के अधीन रहेगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

rajesh kumar

Recommended News

Related News