अब से बोर्ड बदलने पर 5 हजार प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगेगा: CBSE
punjabkesari.in Saturday, Sep 14, 2019 - 12:23 PM (IST)
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा बोर्ड बदलने पर छात्रों से 5 हजार प्रोसेसिंग शुल्क लेने को लेकर भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि 3 सितम्बर को बोर्ड को भेजे गए नोटिस में कहा गया कि 18 जुलाई के सर्कुलर में सीबीएसई ने कहा कि पहली बार बोर्ड बदलने वाले हर छात्र से 5 हजार रुपए का प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा।
अधिवक्ता ने नोटिस में बोर्ड पर यह भी आरोप लगाए थे इतनी बड़ी रकम सिर्फ बोर्ड बदलने पर लेना असंवैधानिक है और यह आरटीई एक्ट का उल्लंघन होने के साथ-साथ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 का भी उल्लंघन है।
इस मामले पर सफाई देते हुए सीबीएसई ने कहा है कि सभी स्कूल्स और संबंधित हितधारकों को 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए ऐसी स्थिति पर 1000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज लिए जाएंगे। वो भी तब जब ऐसा दाखिला स्कूल की कक्षा में छात्रों की तय संख्या 40 से अधिक पर होगा और दाखिला रजिस्ट्रेशन की तिथि निकलने के बाद हो तभी यह चार्ज वसूला जा सकता है। जिसके बारे में सीबीएसई की वेबसाइट पर सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
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