जाति प्रमाण पत्र मामला : ऋचा जोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

punjabkesari.in Friday, Nov 18, 2022 - 09:59 AM (IST)

रायपुर, 17 नवंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले की पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंगेली ​जिले के आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की​ शिकायत पर बुधवार को यह मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि कुर्रे ने मुंगेली के कोतवाली थाने में ऋचा जोगी को जारी गोंड अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया था।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुर्रे ने आवेदन में कहा है कि मुंगेली के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ऋचा जोगी को जारी गोंड अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने निरस्त कर दिया है। छानबीन समिति ने जिलाधीश को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के ​लिए कहा था। इसके बाद जिलाधीश ने उन्हें (कुर्रे को) वैधानिक कार्यवाही के लिए अधिकृत किया है।
उन्होंने बताया कि कुर्रे की शिकायत पर पुलिस ने ​ऋचा जोगी के खिलाफ छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियम) अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इस अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तीन माह से दो वर्ष कठोर कारावास और दो हजार रुपये से 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया​ कि ऋचा जोगी को जुलाई 2020 में जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा उसी वर्ष अक्टूबर माह में जिला स्तरीय समिति ने प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया था। बाद में इसे उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति को भेज दिया गया था।
अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ऋचा जोगी ने कहा कि सरकार ‘जोगेरिया’ नामक बीमारी से ग्रसित है।
जोगी ने कहा कि उनकी पार्टी जोगी जन अधिकार पदयात्रा शुरू करने जा रही है। सरकार उन्हें इस पदयात्रा में भाग लेने से रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को अदालत में चुनौती देंगी।


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