निलंबित पुलिस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

punjabkesari.in Wednesday, Jan 19, 2022 - 08:46 AM (IST)

रायपुर, 18 जनवरी (भाषा) छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी तथा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता कमलेश पांडे ने मंगलवार को यहां बताया कि विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लीना अग्रवाल की अदालत ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पांडेय ने बताया कि पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अधिवक्ता ने बताया कि इस महीने की 11 तारीख को ईओडब्ल्यू ने गुरुग्राम से सिंह को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद निलंबित आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी को गत बुधवार को विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें दो दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बाद में विशेष अदालत ने 14 जनवरी को सिंह की पुलिस हिरासत की अवधि चार दिन के लिए बढ़ा दी थी।

भारतीय पुलिस के सेवा के 1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।

इसके बाद ईओडब्ल्यू के दल ने एक जुलाई से तीन जुलाई के मध्य सिंह और उनके करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर छापे मारकर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था।

सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया था। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया था।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापा मारा, तब उसे वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News